High Court Revises Order, Haryana Police

हाई कोर्ट ने बदला फैसला, हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल को मिलेगा 14.05 लाख रुपये मुआवजा

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High Court Revises Order, Haryana Police

Punjab and Haryana High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपना पूर्व निर्णय बदलते हुए Haryana Police के एक कांस्टेबल को 14.05 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना के मामले में पुलिसकर्मी को उचित राहत मिलनी चाहिए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई। पहले दिए गए फैसले में उसे पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला था, जिसके बाद इस फैसले को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पुराने निर्णय में संशोधन किया और संबंधित प्राधिकरण को कांस्टेबल को 14.05 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए।

अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान घायल होने पर उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। इस फैसले को पुलिस कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।